रिपोर्ट:- चंद्र मोहन तिवारी
सुल्तानपुर। सोमवार को सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभ्रा वर्मा ने पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह सहित अन्य चार सहयोगी को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इन पर गौरीगंज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंकने के आरोप का मुकदमा चल रहा है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 29 जुलाई 2022 को स्मृति इरानी के खिलाफ बहस के बाद कांग्रेस पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने गौरीगंज सब्जी मंडी तिराहे पर रायबरेली – सुल्तानपुर मार्ग जाम कर दिया था। तथा पुतला फूंक दिया गया था। जिसके साथ ही धारा 144 का उलंघन किया गया था।
पुलिस की ओर से दरोगा राजेश कुमार की एफआईआर की विवेचना के बाद 28 लोगों पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। 131लोगो के खिलाफ विवेचना जारी थी।
विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद 21 नवम्बर को उपस्थित होने का आदेश दिया था।कई समन जारी जारी होने के बावजूद जब कोई उपस्थित कोई उपस्थित नहीं हुआ तो वारंट जारी किए गए थे।
