वाराणसी। मुख्य कोषाधिकारी गोविन्द सिंह ने कोषागार वाराणसी से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के परिजनों को अवगत कराया है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मरणोपरान्त उनके मृत्यु की सूचना मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि, विभाग का नाम, बैंक का नाम एवं खाता संख्या के साथ तत्काल कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि विलम्ब से पेंशनर के मृत्यु की सूचना कोषागार में उपलब्ध कराने के कारण बैंकों से अधिक भुगतानित की धनराशि की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। जनपद वाराणसी के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों से उन्होंने अपेक्षा की है कि पेंशनरों के मरणोपरान्त रिकवरी पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल रिकवरी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट कोषागार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। संज्ञान में आया है कि कतिपय बैंकों द्वारा पेंशनरों के मरणोपरांत बिना कोषागार के नो ड्यूज के पेंशनरों के खाता को बन्द कर दिया जाता है। अतः जनपद वाराणसी के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि पेंशनरों के मरणोपरान्त कोषागार से नो ड्यूज निर्गत करने के उपरान्त हीं उनका खाता बंद करके उनके नॉमिनी/वारिसों को भुगतान करना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *