
रिपोर्ट उपेन्द्र कुमार पांडेय, आजमगढ़
आजमगढ़ ।अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़ मण्डल भानू प्रताप पाण्डेय व प्रभारी संयुक्त निदेशक शमशाद हसन , अभियोजन अधिकारी विपिन चन्द्र भाष्कर द्वारा तीन नए कानून जागरूकता के दृष्टिगत महिला थाना जनपद आजमगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
जिसमें लगभग पैंतीस से अधिक लोग उपस्थित थे।
बताया गया कि अपराध नियंत्रण करने के लिए तीन नए अपराधिक कानून लागू किये गये है।
नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर शक्ति और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किये जाने के क्रम में -भा0द0सं0 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता,
द0प्र0 सं0 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि की जानकारी दी गयी।
ज्ञातव्य हो कि 21 दिसंबर 23 को उपरोक्त कानूनों को भारत की संसद से इसकों स्वीकृति मिली थी। इसके पश्चात दिनांक- 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी।
स्थानीय पर उपस्थित सभी अधिकारी ,कर्मचारीगण व अन्य लोगो को नये तीन कानून व महिला सम्बन्धी अपराध, लम्बित विवेचनाओ को त्वारित गति से निस्तारण करने व मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया है
उक्त कार्यक्रम मे थानाध्यक्ष महिला थाना व अन्य अधिकारी ,कर्मचारी गण मौजूद रहें ।
