रिपोर्ट :-चंद्र मोहन तिवारी 

 

लखनऊ। लखनऊ में आगामी त्योहारो व प्रदर्शनो को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था हेतु धारा 144 लागू कर दी है।जो 15 सितंबर से 13 नवम्बर 2024 तक लागू रहेगा।

धारा 144 का उलंघन करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

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