जिलाधिकारी में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग करने को कहा

वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.राजलिंगम की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर होने वाले विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01-01-2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जायेगा। 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक दावे/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। आयोग द्वारा उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ पदाभिहित स्थानों पर दावे/और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु कुल 04 विशेष अभियान की तिथि यथा 09.11.2024 (शनिवार), 10.11.2024 (रविवार), 23.11.2024 (शनिवार) तथा 24.11.2024 (रविवार) निर्धारित की गयी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान की तिथियों को छोड़कर शेष दिनों में बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य किया जायेगा। बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान आश्रयहीन, घुमन्तू, बधुआ मजदूरों, विकलांग आदि व्यक्तियों का पात्रतानुसार मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है।घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है, तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त कर लिया जायेगा और उस अर्ह तिथि में उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिये, फार्म-6ए प्रवासी मतदाताओं के लिये, फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु तथा फार्म-8 मतदाताओं द्वारा निवास स्थान परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का

प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु निर्धारित है। आयोग के यह भी निर्देश है कि जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके फार्म-6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु फार्म-8 का उपयोग किया जाय।प्रकल्पित है कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना है जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्यक्रमों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों से अवगत कराते हुये उन्हें बूथ लेवल अधिकारियों की सूची भी उपलब्ध करायी गई तथा बूथ लेवल एजेण्ट की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर दिन मंगलवार, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान तिथियां 9 नवंबर दिन शनिवार 10 नवंबर दिन रविवार 23 नवंबर दिन शनिवार तथा 24 नवंबर दिन रविवार, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर दिन मंगलवार, निर्वाचक नामावलियों के विभिन्न पैरामीटर की जांच के उपरान्त आयोग से अन्तिम प्रकाशन की अनुमति लिये जाने एवं पूरक सूचियों की तैयारी 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार को होगा। प्रकाशन अवधि में जो व्यक्ति 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या पूर्ण कर चुके हैं तथा अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपना आवेदन फार्म-6 पर प्रस्तुत कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। दावा प्रस्तुत करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि प्रारूप की समस्त प्रविष्टियों को भरा जाय तथा उस पर दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लगाये जाय। प्रारूप-6 के साथ आयु एवं निवास के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं अद्यतन पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। विशेष अभियान की तिथि 09.11.2024 (शनिवार), 10.11.2024 (रविवार), दिनांक 23.11.2024 (शनिवार) तथा 24.11.2024 (रविवार) पर अधिक से अधिक अई मतदाताओं के नाम बढ़वाने में सहयोग प्रदान करें। इसके लिए अपने-अपने पार्टी से सम्बन्धित पोलिंग स्टेशनवार बूथ लेबिल एजेन्ट की नियुक्ति कर बूथ लेबिल आफिसर के साथ इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने के लिए मतदाता फार्म-8 पर अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगाकर संशोधित किये जाने वाले प्रविष्टि से संबंधित साक्ष्य संलग्न कर विहित स्थल पर जमा कर संशोधन कराया जा सकता है। मतदाता सूची/फोटोरोल से किसी मतदाता का नाम अपमार्जित कराने हेतु फार्म-7 पर आवेदन किया जा सकता है। कोई मतदाता फार्म-8 द्वारा निवास स्थान परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु भरकर अपना संशोधन करा सकता है।बताया गया कि सभी पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की website (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर Public Domain में उपलब्ध है और किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका अवलोकन किया जा सकता है। मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29.10.2024 से 28.11.2024 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर देखने के लिये उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट www.ceouttarpradesh.inic.in पर search your name elector roll बटन पर क्लिंक करके मतदाताओं द्वारा अपने सम्बन्धित विवरण की पुष्टि की जा सकती है। मतदाता https://electoralsearch.in एवं https://voters.eci.gov.in पर भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते है। मतदाता अपने मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करके भी उक्त सेवायें प्राप्त कर सकते है।

बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि सहित अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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