
रिपोर्ट राजेन्द्र सोनी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सगे संबंधियों को रजिस्ट्री करने मे छूट दी है। जिसकी सूचना भी जारी कर दिया गया है।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि माँ,बाप,बेटा,बेटी,पत्नी,बहू,भाई,बहन,दामाद,सगे भाई की मौत हो जाने की हालत में उस की पत्नी, और बेटा/बेटी के बेटा/बेटी के लिए रजिस्ट्री 5000/ (रुपया पाँच हज़ार) में ज़मीन सगे सम्बन्धी कर सकते हैं।
