
वाराणसी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अर्न्तगत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 01 जनवरी से प्रारम्भ करके 31 मार्च तक पूर्ण किए जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। आवास प्लस सर्वेक्षण हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के 234 सर्वेयरों को नामित किया गया है तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।
उत्तर जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि आवास प्लस सर्वेक्षण को त्रुटिरहित एवं निर्धारित समयसीमा के अर्न्तगत पूर्ण कराने हेतु विकास खण्ड काशीविद्यापीठ में परियोजना निदेशक, जि०ग्रा०वि०अ०, हरहुआ में जिला विकास अधिकारी, चिरईगांव में उपायुक्त स्वतः रोजगार, आराजीलाइन्स में उप कृषि निदेशक, बड़ागांव में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चोलापुर में जिला विद्यालय निरीक्षक, पिण्डरा में अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), सेवापुरी में उपायुक्त, उद्योग को नामित किया गया है। 11 नवम्बर को भारत सरकार द्वारा वेबकास्ट के माध्यम से आवास प्लस सूची में पात्र
लाभार्थियों का सर्वेक्षण कैसे करना है, की जानकारी समस्त सर्वेयरों तथा विकास खण्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान की गयी है। जनपद स्तर से 20 नवंबर को लखनऊ मुख्यालय से तकनिकी अधिकारी अजीत सिंह द्वारा विकास खण्ड में नियुक्त सभी सर्वेयरों एवं विकास खण्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास प्लस पर सर्वेक्षण करने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रदेश मुख्यालय से दो खण्ड विकास अधिकारियों को को मास्टर ट्रेनर के रुप में प्रशिक्षित किया गया है तथा इन मास्टर ट्रेनरों द्वारा 23 दिसम्बर को परियोजना निदेशक, जि०ग्रा०वि० अ० की उपस्थिति में जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को आवास प्लस एप पर सर्वे के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। समस्त प्रशिक्षित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड के सर्वेयरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत सर्वेक्षण की कार्यवाही निःशुल्क है। आवास प्लस सर्वेक्षण में यदि ग्रामवासी चाहें तो स्वयं सर्वेक्षण कर सकते हैं, इसके
लिए उनको अपने मोबाइल पर आवास प्लस 2024 एप (Awaas+2024 App) डाउनलोड कर स्वयं का सर्वे किया जा सकता है। सर्वे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अथवा किसी प्रकार की अनियमितता सम्बन्धी शिकायत के लिए अपने विकास खण्ड से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा कन्ट्रोल रूम को 2500365, 2500366 को सूचित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पक्की छत एवं पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों में रहने वाले परिवारों के अतिरिक्त मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, रू0 50 हजार या उससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000.00 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो योजना के लिए अपात्रता होगे। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर श्रेणी के परिवार स्वतः योजना के लिए पात्र होंगे।
