रोहनिया।बीएचयू आईटी एथलैटिक्स संविदा प्रशिक्षक विजय नरायण वर्मा की पुनः नियुक्ति का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विजय नारायण वर्मा द्वारा दाखिल याचिका संख्या 18893/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता योगेश सिंह ने तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसमें न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा आईआईटी बीएचयू को आदेश दिये की आईआईटी बीएचयू अगले रिनुअल आदेश में याचिकाकर्ता अगर सेवा चाहता है तो उसकी सेवा बहाल किया जाए । ज्ञातव्य हो कि विगत कई वर्षो से विजय नारायण वर्मा बीएचयू आईटी जिम में ब्याज एथलैटिक्स कोच पर कार्यरत थे लेकिन बीएचयू आईटी प्रशासन एक मुकदमें का हवाला देकर उनको संविदा प्रशिक्षक पद से हटा दिया था जबकि उक्त मुकदमे से इनका नाम पुलिस अपने फाइनल जांच से हटा चुकी है जिस साक्ष्य को याची विजय नारायण वर्मा के विद्वान अधिवक्ता योगेश सिंह ने माननीय न्यायालय को देते हुये मजबूती से वैधानिक पक्ष रखा तो न्यायालय ने बीएचयू आईटी को फटकार लगाते हुये अगले नवीनीकरण तिथि पर याची विजय नारायण वर्मा के आवश्यकतानुसार बहाल करने का स्पष्ट आदेश दिया।
