वाराणसी। जिलाधिकारी एस.राजलिंगम ने शासन के आदेश के क्रम में निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे सभी हेलमेट अनिर्वाय रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। इसी प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे सभी सीट बेल्ट अनिर्वाय रूप से पहनें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जाये। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यावाही पर विचार किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराए जाने हेतु भी निर्देशित किया है।

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