वाराणसी। प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डस अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया ( टी.जी.यू.) के स्थान पर अनुदानित नीम कोटेड यूरिया का उपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी एस. राजलिंगम के दिशा निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल द्वारा टीम गठित कर छापे की कार्यवाही विगत दिनों करायी गयी। जिसमें गठित टीम के सदस्य बृजेश कुमार विश्वकर्मा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवम् संगम सिंह जिला कृषि अधिकारी वाराणसी द्वारा तहसील-पिण्डरा के औद्योगिक इकाईयों पर छापे/जांच के दौरान मेसर्स उत्तरा फूड एण्ड फीड प्रा0लिमिटेड, बरवां, पोस्ट कटौना के प्रतिष्ठान में Biotech Nutritions, Khasra No. 19/20, 19/21/1, Near Venus, Plywood Punjabi Bagh, Village Raowali Jalandhar-144001 (Punjab) द्वारा आपूर्तित टेक्निकल ग्रेड यूरिया ( टी.जी.यू.) का 01 नमूना तथा मेसर्स नन्दनी एग्रो,करखियांव, फूलपुर के प्रतिष्ठान में Manisha Trading Company, Upper Ground Floor, C 81, Kh No. 392/2, Gali No 1, Bhajanpura, New Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 द्वारा आपूर्तित टेक्निकल ग्रेड यूरिया ( टी.जी.यू.) का 01 नमूना ग्रहित किया गया। जिसका परीक्षण निर्दिष्ट प्रयोगशाला में कराया गया, परीक्षण परिणाम अमानक स्तर का प्राप्त हुआ है।
अधोमानक पाये गये नमूने में नीम आयॅल कन्टेड पाया गया है। कृषि हेतु अनुदानित यूरिया में नीम आयॅल कन्टेड का प्रयोग किया जाता है। जबकि टेक्निकल ग्रेड यूरिया जिसे अधिकांशतः औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पाद बनाये जाने में प्रयोग किया जाता है, जिसमें नीम आयॅल कन्टेड की मात्रा शून्य होती है। उपरोक्त प्राप्त परिणाम से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आपूर्तित यूरिया में टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया का प्रयोग किया गया है, जो कि शासन के निर्देशों के अनुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लघंन है। परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम मेसर्स उत्तरा फूड एण्ड फीड प्रा0लिमिटेड,बरवां,पोस्ट-कटौना, मेसर्स Biotech Nutritions, Khasra No. 19/20, 19/21/21/1, Near Venus, Plywood Punjabi Bagh, Village Raowali Jalandhar-144001 (Punjab), मेसर्स नन्दनी एग्रो, करखियांव (फूलपुर) जनपद एवम् मेसर्स Manisha Trading Company, Upper Ground Floor, C 81, Kh No. 392/2, Gali No 1, Bhajanpura, New Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 के विरूद्ध शुक्रवार को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR )दर्ज करायी गयी।
जनपद में स्थापित टेक्निकल ग्रेड यूरिया का प्रयोग करने वाली समस्त औद्योगिक इकाईयों को सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया का क्रय करते समय आपूर्तिकर्ता से टेक्निकल ग्रेड यूरिया में नीम कोटेड यूरिया की मिलावट न होने की भलिभांति पुष्टि कर ली जाये। इसके उपरांत ही क्रय एवं उपयोग किया जाये। अन्यथा की स्थिति संबंधित औद्योगिक इकाई एवम् आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR )दर्ज करायी जायेगी। इसी के साथ जनपद स्तर पर गठित टीम को निर्देशित किया गया कि अपनी देख-रेख में नियमित रूप से टेक्निकल ग्रेड यूरिया उपयोग करने वाले औद्योगिक इकाईयों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण/छापे की कार्यवाही करते रहें तथा छापे के दौरान टेक्निकल ग्रेड यूरिया के नमूना समस्त औद्योगिक इकाई से ग्रहित कर प्रयोगशाला से परीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
