अधिवक्ता व्दय विवेक कुमार एवं किशन कुमार सेठ के तर्क पर मिली कथित अभियुक्त रवि यादव को जमानत

विवेक कुमार

किशन कुमार सेठ

वाराणसी।दिनांक 04/05/2026 को गोदौलिया अंतर्गत थाना दशाश्वमेध से ई रिक्सा वाहन के चोरी मामले में अंतर्गत थाने में वाहन स्वामी ने तहरीर देकर अंतर्गत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसमे अज्ञात व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर दशाश्वमेध थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड के साथ न्यायालय में दिनांक 07/05/2026 को अपर सिविल जज सी. डी. तृतीय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की कोर्ट में पेश कर अभियुक्त रवि यादव को जेल भेज दिया था | अभियुक्त की ओर से दिनांक 08/05/2025 को माननीय न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 12/05/2026 को अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता विवेक कुमार व अधिवक्ता किशन कुमार सेठ ने अपना पक्ष रखते हुए कहाँ कि मुकदमा में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं हैं और पुलिस जिस फर्द बरमदगी की बात कर रही हैं उसका कोई स्वतंत्रता साक्षी नहीं हैं फर्द बरामदगी का जहाँ होना बताया जा रहा वह क्षेत्र चौबीस घंटे चालू रहता हैं ऐसे में फर्द बरामदगी अपने में संदेहास्पद हैं | उपरोक्त तर्कों व अभियोजन को सुनते हुए अपर सिविल जज सी.डि. तृतीय /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी श्री अजय प्रताप की अदालत ने अभियुक्त को जेल से रिहा करने का दिया आदेश |

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