निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट व पैन कार्ड भी होगे मान्य

 

वाराणसी। वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पूर्व के निर्देशानुसार केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के आयु प्रमाण के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में ऐसे वृद्धजन जिनके पास हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाण- पत्र उपलब्ध नहीं है व उक्त नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, की आयु सत्यापित

करने हेतु निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट व पैन कार्ड अभिलेख भी मान्य होगें।

उक्त के संबंध में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद दूबे ने बताया उक्त सुविधा के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के ऐसे आवेदक जो योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन माह अक्टूबर, 2024 के पश्चात किये है एवं जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर से आयु प्रमाण हेतु डाटा को रिवर्ट किया गया है, में उपरोक्त वांछित अभिलेख स्व-घोषणा पत्र सहित आवेदक लॉगिन से अपलोड करना होगा। स्व-घोषणा पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आवेदक अपनी वृद्धावस्था पेंशन हेतु रजिस्ट्रेशन/आधार संख्या प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है अथवा आवेदक द्वारा स्वयं स्व-घोषणा पत्र तैयार कराकर पोर्टल पर वांछित अभिलेख सहित अपलोड कर सकते है।

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