रिपोर्ट उपेन्द कुमार पांडेय, आजमगढ़

 

आजमगढ़।वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी वापस आते समय रास्ते में सुनील पुत्र मनरीका यादव ग्राम टण्डवा थाना सरायमीर जिला आजमगढ़, तथा ऋषिकेश पाल पुत्र बलिराम पाल निवासी टण्डवा जिला आजमगढ़, शिवम उर्फ भोला पुत्र प्यारेलाल यादव ग्राम कोलपुर कुशहां तथा आयूष पुत्र जयप्रकाश ग्राम कठिया जिला आजमगढ़ मौजूद थे जिसमें से सुनील यादव ने वादी की पुत्री के साथ छेडखानी किया तथा शोर मचाने पर सुनील के साथी लड़को ने गाली देते हुए किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 297/24 धारा 363/366ए/376/34 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुनील ने साथियों संग मिलकर वादी की लडकी को भगाया तथा अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया।

म0 उ0 नि0 कबिता कुमारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.सुनील यादव पुत्र मनरीका यादव निवासी टण्डवा थाना सरायमीर आजमगढ उम्र 18 वर्ष, 2. शिवम् उर्फ भोला पुत्र प्यारेलाल यादव निवासी कोलपुर कुशहा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 3. आयुष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी कोठिया थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को खपड़ागांव बाजार से समय करीब 08:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

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