वाराणसी। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां व परम्परागत कारीगर जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, वह अपने गाँव में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर हासिल कर सकते है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूoपीoसिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग पुरूष के आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग की महिला एवं अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निजी अंशदान लगाना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदको को शून्य प्रतिशत ब्याज व सामान्य वर्ग के आवेदकों को टर्म लोन (पूँजीगत ऋण) पर चार प्रतिशत के अतिरिक्त शेष वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। मुख्यालय द्वारा 08 इकाई के लिए धनराशि 40.00 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन

www.cmegp.data-centre.co.in पर ऑन लाइन करते हुए उसकी हार्ड कापी 30 जून तक उनके

कार्यालय मे जमा किया जा सकता है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के सी0यू0जी नंम्बर 9580503155 पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

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