
रिपोर्ट उपेन्द्र कुमार पांडेय, आजमगढ़
आजमगढ़। आजमगढ़ विभिन्न थाना परिसर पर आपराधिक कानून को लेकर आज़मगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने में बैठक हुई। जिसमें नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार से लोगों को बताया गया। कप्तानगंज थाना परिसर में थाना प्रभारी संजय कुमार पाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में समस्त ग्राम प्रधान व सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे, थाना प्रभारी द्वारा लोगों को बताया गया कि नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी. सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी, वहीं सब इंस्पेक्टर नेहा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है. इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है, 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, नए कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा, पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे, इस मौके पर थाना प्रभारी संजय कुमार, मोती लाल पटेल, एस आई नेहा पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कोयलसा प्रिंस सिंह मोंटी, ग्राम प्रधान गौतम चौबे, बृजेश यादव, ओम प्रकाश मौर्य, सहित समस्त ग्राम प्रधान मौजूद रहे |
