वाराणसी। शासन द्वारा जनपद में विलेख पंजीकरण के अन्तर्गत रू० 20,000/- से अधिक की राशि के निबन्धन शुल्क को अनिवार्य रूप से ई-भुगतान के माध्यम से स्वीकार किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। पूर्व शासन के निर्देश के क्रम में अन्य जनपदों के उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों पर संदेय रू0 20,000/- से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

उक्त जानकारी देते हुए सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, धीरेन्द्र कुमार सैनी ने शनिवार को बताया कि जनपद में रू० 20,000/- से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा। जो 12 जनवरी से प्रभावी होगा।

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