पीएनयू क्लब के प्रबंध समिति का चुनाव कार्यक्रम घोषित

 

 

अध्यक्ष, सचिव समेत अन्य सात सदस्यों का होगा निर्वाचन

 

वाराणसी। दी प्रभु नारायण यूनियन क्लब के कालातीत प्रबन्ध समिति के चुनाव कराये जाने हेतु जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुमोदन आदेश के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/चुनाव अधिकारी डॉ राजेश कुमार को चुनाव अधिकारी नामित किया गया है। तत्क्रम में चुनाव अधिकारी ने दि प्रभु नारायण यूनियन क्लब के प्रबन्ध समिति यथा-अध्यक्ष, सचिव तथा 07 अन्य सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/चुनाव अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि “नामांकन पत्र” 29 एवं 30 जून प्रातः 11:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) से प्राप्त किया जायेगा। 29 एवं 30 जून को प्रातः 11:00 बजे से 03:00 बजे तक अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) कार्यालय से “नाम निर्देशन” प्राप्त किया जा सकता है। “नाम निर्देशन पत्रों की जांच” 30 जून को अपराह्न 4:00 बजे से कार्य समाप्ति तक अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के कार्यालय में होगा। जबकि 01 जुलाई को पूर्वाहन 11:00 से अपराह्न 3:00 तक “नाम निर्देशन वापसी* अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के कार्यालय में होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन/मतदान 5 जुलाई को प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 तक तथा मतगणना 5 जुलाई को ही सायं 5:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक दी प्रभु नारायण यूनियन क्लब में होगा।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन पत्र अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय को उपलब्ध कराया जा सकेगा। मतदान एवं मतगणना कार्य संस्था दि प्रभु नारायण यूनियन संस्था, वाराणसी के परिसर में सम्पन्न होगा। मतदाता सूची अपर जिलाधिकारी (नगर) के कार्यालय में उपलब्ध है। चूंकि उक्त संस्था की प्रबन्ध समिति कालातीत हो चुकी है, ऐसी परिस्थति में चुनाव को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराये जाने के निमित्त सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को आदेशित किया गया है कि वे उक्त संस्था से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रखा जाना सुनिश्चित करेगें तथा संस्था के सदस्य जिनकी देयता बनती है, उनकी सूची 27 जून तक प्रकाशित करेगे तथा जिन सदस्यों द्वारा अपनी देयता निर्धारित अवधि में जमा कर दी जाती है, उन्हें अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करेगे। सभी सदस्यों द्वारा 29 जून तक जमा करते हुये अदेयता प्रमाण पत्र सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स से प्राप्त करेगें। उन्होंने बताया कि चुनाव का समस्त व्यय संस्था स्वयं वहन करेगी।

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