वाराणसी। जनपद में समस्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिनांक 05 से 20 नवंबर तक समस्त राशन कार्डधारकों के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत जारी 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों एवं उसमे सम्मिलित सदस्यों, अन्त्योदय कार्डधारकों एवं उसमें सम्मिलित सदस्यों एवं वरिष्ठ नागरिक वाले राशनकार्ड का प्रत्येक उचित दर दुकान पर उक्त वितरण अवधि में आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। यह कार्य ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र में तैनात आशा कार्यकर्ती, पंचायत सहायक के साथ- साथ क्षेत्र में कार्यरत उचित दर विक्रेतागण द्वारा किया जायेगा।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने समस्त अन्त्योदय राशनकार्डधारक एवं उनमे सम्मिलित परिवार के सदस्य, 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों व उनके सम्मिलित सदस्यों तथा वरिष्ठ नागरिक वाले राशनकार्डधारकों को बताया है कि वे अपने आधारकार्ड में लिंक मोबाईल नम्बर के साथ अपने ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र/वार्ड में कार्यरत अपने उचित दर दुकानों पर शासनादेशानुसार निःशुल्क राशन प्राप्त करने के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिन राशनकार्ड धारकों के आधारकार्ड में पंजीकृत मोबाइल नम्बर उपलब्ध नही है, ऐसे कार्डधारक/सदस्य जहां पर मंत्रा डिवाइस उपलब्ध है, उन रोजगार सेवक/सी०एस०सी० संचालकों से सम्पर्क कर आयुष्मान कार्ड बनवा ले।

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