वाराणसी।ज्ञानवापी के माता श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़ कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत शुक्रवार की शाम परिसर में मिले कथित शिवलिंग और बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र के सर्वे का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट चार अगस्त को कोर्ट में देना है।https://youtu.be/isR8a0nWWqs
गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर लिया था। मामले में हिंदू पक्ष की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी की तरफ से दिए गए इस आवेदन पर आदेश आया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क दिये थे कि सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। सर्वे में बिना क्षति पहुचाए पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया था।https://youtu.be/9tsFVSV7HL0