वाराणसी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हथकरद्या एवं वस्त्रोद्योग विभाग परिक्षेत्र वाराणसी के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं बुनकरों के सर्वागीण विकास हेतु कार्यों की विस्तृत समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की। उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकरो के फ्लैट रेट विद्युत योजना की भी समीक्षा की। पावरलूम बुनकरों के मॉग के अनुरूप सरकार शीघ्र ही सकारात्मक कदम उठायेगी।

बताया गया कि परिक्षेत्र वाराणसी में कुल 08 ब्लाक स्तरीय क्लस्टर विकास योजना के प्रस्ताव राज्य स्तरीय कमेटी से स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, जिसमें से रामनगर क्लस्टर का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है, जिसके द्वारा बुनकरों को कार्यशाला निर्माण, हथकरघा, जैकार्ड, लाइटिंग यूनिट एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराये जा रहे है। रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत बुनकरों को रू. 51000/- से अधिकतम रू. 500000/- का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर देने का प्राविधान है। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष के हथकरघा बुनकर हेतु कुल 436/- वार्षिक प्रीमीयम (बुनकर अंश रू 40/-, राज्याश रू. 198/- केन्द्रांश 198/-) योजनान्तर्गत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाभार्थी के नामिनी को रू 2,00,000/- दिये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष के हथकरघा बुनकर हेतु कुल 20/- वार्षिक प्रीमीयम ( केन्द्रांश 20/-) दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभार्थी के नामिनी को रू 2,00,000/-, सम्पूर्ण स्थाई अपगंता पर लाभार्थी को रू2,00,000/- दिये जाने का प्राविधान है। उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित योजनाएं उ०प्र० टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2022 के अन्तर्गत यू०पी०ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट – 2022-23 में परिक्षेत्र वाराणसी से कुल 99 एम0ओ0यू0 रू0 1617.40 करोड के कराये गये, जिसमें से 24 एम0ओ0यू0 रू० 298.80 करोड का जीबीसी के लिये तैयार है।

यह भी बताया गया कि हथकरघा बुनकरों हेतु विद्युत सब्सिडी योजनान्तर्गत प्रति हथकरघा बुनकर 2 किलोवाट तक प्रति लाभार्थी धनराशि रू0 328/- प्रति माह की दर से प्रति वर्ष रू० 3936/- डी०बी०टी० के माध्यम से निदेशालय द्वारा लाभार्थी को प्रदान की जाती है। संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों को कलात्मक एंव उत्कृष्ट हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु परिक्षेत्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी को धनराशि रू 20,000/- द्वितीय श्रेणी को रू15,000/- एवं तृतीय श्रेणी को रू 10,000/- राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार रू 1,00,000/- द्वितीय पुरस्कार रू

50,000/- एवं तृतीय पुरस्कार रू0 25,000/- का प्राविधान है। जियो टैगिंग पावरलूम बुनकरों की

वास्तविक संख्या, उसके प्रकार, प्रयोग किये जा रहे सहायक उपकरण की संख्या को जानने के उद्देश्य से जियो टैगिंग कराया जा रहा है। अभी तक 26112 पावरलूमों का जियो टैगिंग किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजनान्तर्गत 05 किलोवाट तक भार वाले विद्युत

कनेक्शनधारक पावरलूम बुनकरों को 0.5 HP 60″ रीड स्पेश तक ग्रामीण क्षेत्र में रू 300/- शहरी क्षेत्र रू 400/-प्रति गाह प्रति पावरलूम तथा 1.0 HP 60″ रीड से अधिक स्पेश तक ग्रामीण क्षेत्र में रू 600/- शहरी क्षेत्र रू 800/- प्रति माह प्रति पावरलूम विद्युत उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। 05 किलोवाट से अधिक भार वाले ग्रामीण तथा शहरी पावरलूम बुनकरों को रू 700/- प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से अधिकतम सीमा रू 9100/- प्रति कनेक्शन प्रति माह दिये जाने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजनान्तर्गत 5 किलोवाट से अधिक एवं 25 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन धारक पावरलूम बुनकरों को योजना अन्तर्गत लाभ दिये जाने का प्राविधान है। जिसके अर्न्तगत सामान्य/पिछडे वर्ग के पावरलूम बुनकरों को 50 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम विकास योजनागत/झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजनार्गत पावरलूम संचालन तकनीक प्रशिक्षण हेतु रू 5000/- प्रति लाभार्थी तथा सेमी आटोमैटिक पावरलूम हेतु रू 150000/- की योजना है जिसमें योजना का उoप्रoसरकार द्वारा रू0 90000/- (60 प्रतिशत) एवं बुनकर अशं रू 60000/- (40 प्रतिशत) दिये जाने का प्राविधान है। वर्कशेड योजनान्तर्गत सेमी आटोमैटिक पावरलूम कार्यशाला का निर्माण हेतु रू 75000/- प्रति पावरलूम अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आटोमैटिक पावरलूम हेतु रू 500000/ की योजना है। जिसके अन्तर्गत उ०प्र०सरकार द्वारा आटोमैटिक पावरलूम कय हेतु रू 300000/- अनुदान के रूप में एवं रू 100000/- बुनकर अंश, रू 100000/- बैक ऋण की आवश्यकता होती है। आटोमैटिक पावरलूम कार्यशाला निर्माण हेतु रू 100000/- अनुदान सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है एवं हथकरघा बुनकरों को पिट लूम/फेम लूम, जैकार्ड के साथ उपलब्ध कराने हेतु रू 40000/- की योजना है, जिसमें रू 30000/- (75 प्रतिशत) अनुदान बुनकर अशं रू 10000/- ( 25 प्रतिशत) दिये जाने का प्राविधान है। हथकरघा बुनकरों के हथकरघा स्थापित करने हेतु वर्कशेड निर्माण के लिये रू 40000/- प्रति हथकरघा दिये जाने का प्राविधान है। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजनात अनुसूचित जाति के बुनकरों को लाभान्वित किया जाता है। मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम विकास योजनागत वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिक्षेत्र वाराणसी से 20 हथकरघा बुनकरो को रू 19.60 लाख एवं 65 पावरलूम बुनकरों को रू 147.55 लाख स्वीकृत की गयी है तथा झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजनागत परिक्षेत्र वाराणसी से 12 हथकरघा बुनकरो को रू 11.00 लाख एवं 60 पावरलूम बुनकरों को रू 15.35 लाख स्वीकृत की गयी है। जिसकी प्रथम किश्त सरकार से प्राप्त हो चुकी है। जिसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *