वाराणसी। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मंगलवार को ब्लॉक बड़ागाँव तहसील पिण्डरा में विधान से समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के संबन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश विजय कुमार विश्वकर्मा तथा तहसील पिण्डरा के नायब तहसीलदार श्वेता सिंह पटेल, न्यायिक नायब तहसीलदार प्राची मिश्रा तथा नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव, ब्लॉक बड़ागाँव के सी०डी०पी०ओ० राकेश कुशवाहा तथा रिसोर्स पर्सन के रूप में लीगल एड डिफेंस कांउसिंल के अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में डिप्टी लीगल एड डिफेंस कांउसिंल शीतल पाठक द्वारा महिलाओं संबन्धित उनके विधिक अधिकारों एवं विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में जानकारी दी गयी तथा रिसोर्स पर्सन के रूप में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कांउसिल योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा महिलाओं के सुरक्षा से संबन्धित डिजिटल ऐप जैसे 112 इण्डिया एप, माई सेफ्टी ऐप तथा महिलाओं से संबन्धित विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में जानकारी दी गयी। सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबन्धित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्येक विभाग में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस तरह की किसी घटना के घटित होने की तत्काल सूचना देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जिल्ला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता, क्षतिपूर्ति योजना, मीडिएशन तथा लोक अदालत आदि के बारे में जानकारी दी गई। उक्त विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर कार्यक्रम में पराविधिक स्वयं सेवकगण उपस्थित रहे।

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