वाराणसी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के लोगों दिव्यांगजन, जो सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त द्वारा 10 अगस्त को आयुक्त आडिटोरियम में प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक “मोबाइल कोर्ट” का आयोजन होगा।
जनपद के समस्त दिव्यांगजन अपनी जमीन-जायदाद, राशन कार्ड, चिकित्सकीय कार्य, परिवहन एवं पुलिस कार्यवाही आदि समस्त शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी शिकायतों/समस्याओं को पंजीकृत करवाते हुऐ समाधान कराये।