रिपोर्ट संदीप सेठ

वाराणसी।थाना सारनाथ नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के मामले में पंजीकृत मुकदमा संख्या १८८/२०१८ धारा ३७७आईपीसी व पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त नीलू शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला निवासी पुराना पुल छोटी मस्जिद सारनाथ वाराणसी थाना प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के तहत माननीय विशेष न्यायालय पैक्सोएक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध पाए हुए धारा ३७७ आईपीसी के तहत में दस वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

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