वाराणसी। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह अगस्त हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह अगस्त में 12 से 23 अगस्त के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक (49495) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों ( 555108) को बताया है कि वितरण दिवस के अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत गेहूँ व चावल निःशुल्क का 23 अगस्त तक वितरण होगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि वितरण की अंतिम तिथि 23 अगस्त है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।

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