
वाराणसी। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह अक्टूबर हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 12 से 25 अक्टूबर के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तदक्रम में जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक ( 49497 ) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों ( 556833) को अवगत कराया है कि वितरण दिवस के अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अक्टूबर में अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) व पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न ( 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क गेहूँ व चावल का 25 अक्टूबर तक वितरण जारी रहेगा। वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।
