वाराणसी। दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया शाखा द्धारा शाखा परिसर आईसीएआई भवन (प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी) गुरुवार को ट्रस्टों के लिए धारा 10बी/10बीबी के तहत नई ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण विषयक सेमिनार आयोजित हुआ।

अध्यक्षता सीए. द्विजेन्द्र कुमार सिंह और संचालन सीए. मोहित यादव ने किया।

मुख्य वक्ता सीए. विशाल सिंह ने बताया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए फॉर्म 10बी और 10बीबी जारी किए है जिन्हें दान या धार्मिक ट्रस्टों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों को आयकर अधिनियम की

धारा 10(23सी) और 12ए के अनुरूप दाखिल करना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत, फॉर्म 10बी, ट्रस्ट, या संस्थान, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के मामले में ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है। कहा फॉर्म नंबर 10बी में अधिनियम की धारा 11 और 12 के प्रावधानों को छोड़कर ट्रस्ट या संस्थान की कुल आय शामिल है, जो पिछले वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है, या इस ट्रस्ट या संस्थान ने पिछले वर्ष में विदेशी से कोई योगदान दिया है। इन ट्रस्ट या संस्था ने पिछले वर्ष में अपनी आय का कोई हिस्सा भारत के बाहर लगाया हो।

इन नए फॉर्म के आने से ट्रस्ट, चेरिटेबल संस्थान, धार्मिक संस्थान व

अन्य संस्थानों के बही खातों में पारदर्शिता व जिम्मेदारी बढ़ेगी। स्वागत शाखा अध्यक्ष सी.ए. अनिल कुमार अग्रवाल और धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव सीए. नीरज कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व शाखा अध्यक्ष सीए सोमदत्त रघु, शाखा उपाध्यक्ष सीए. सौरभ कुमार शर्मा, सीए आलोक शिवाजी, सीए अनिल श्रीवास्तव, सीए अनुराग श्रीवास्तव, सीए श्री नारायण अग्रवाल, सीए संजय गुप्ता , सीए सुरेश जैन, सीए नमन कपूर, सीए दीपक वर्मा, सीए चंदन चौबे, सीए रोहित विशंभरी, सीए के पी दुबे, आदि थे।

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