
वाराणसी। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2023 हेतु आवंटित खाद्यान का निःशुल्क वितरण माह नवम्बर में 05 से 20 के मध्य किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक (49498) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों (556749) को बताया है कि वितरण दिवस के अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर में गेहूँ व चावल निःशुल्क का 20 नवम्बर तक वितरण जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही वितरण की अंतिम तिथि 20 नवम्बर है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।
