वाराणसी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने एक संयुक्त बयान में बताया कि यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा व सात लाख के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित काले कानून के तहत कठोर प्रावधानों का विरोध करती है।इसके प्रावधान कुछ ज्यादा ही कड़े हैं। क्यो कि वाहन चालकों का कहना है कि अगर वो मौके से भाग जाते हैं तो वे सख्त सजा पाएंगे. वहीं अगर वह दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो उनकी जान को खतरा है. क्योंकि ऐसे में मौके पर मौजूद लोग या भीड़ हिंसक रूप धारण कर लेती है और वाहन चालक को सीधे जान का खतरा है। यदि यह काला कानून वापस नही होता है तो समाजवादी पार्टी भी ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक एसोसिएशन के साथ आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देगी।