वाराणसी। केन्द्रीय कारागार में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में निरूद्ध बन्दियों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर 1948 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ और 10 दिसम्बर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मुख्य अतिथि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी आलोक कुमार रस्तोगी ने बन्दियों से कहा कि यदि कारागार में रहते हुए आपको या आपके परिवार को लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप कारागार प्रशासन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उचित विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र, जेलर अखिलेश कुमार, डिप्टी जेलर अखिलेश कुमार मिश्र, अशोक कुमार राय, किशन सिंह वाल्दिया, राजा बाबू, अयोध्या प्रसाद समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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