वाराणसी। सड़क सुरक्षा को लेकर नए कानून “हिट एण्ड रन” के प्रावधान लागू होने के पहले ही उसके विरोध में सोमवार को वाहन चालक अचानक हड़ताल पर चले गए। हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ-साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में भी रहा। सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द देश के समस्त ट्रक/ड्राइवर/ट्रांसपोर्ट संगठनों से वार्ता कर सुझाव के आधार पर ही नए कानून को लागू करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीअखिलेश यादव से वार्ता कर समाजवादी व्यापार सभा अपने जिला संगठन के मध्य से पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में इस आंदोलन के समर्थन में आकर तथा जन-सामान्य को भविष्य में इस हड़ताल से होने वाली परेशानी के दृष्टिगत सड़क पर उतर कर हल्ला बोल आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।