वाराणसी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों के प्रीमियम की कटौती करते हुए उनको बीमित किये जाने की तिथि 15 जनवरी तक के लिए विस्तार कर दिया है। वर्तमान रवी के अन्तर्गत ऋणी किसान भाई 15 जनवरी तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि जनपद में रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेंहू, चना, मटर, मसूर, आलू है। फसल की बुवाई न कर पाना / असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्ष से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। अग्रणी जिला प्रबंधक (यू०बी०आई०) के द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार जनपद में कुल 32194 ऋणी कृषक हैं, जबकि फसल बीमा योजनान्तर्गत अभी तक मात्र 11762 कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। उन्होने जनपद के समस्त ऋणी किसान भाइयों से कहा है कि निर्धारित तिथि तक अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर फसल पर देय प्रीमियम की कटौती कराते हुए योजना का लाभ ले सकते है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर–18002091111 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।

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