
अब 31 मार्च तक उचित मूल्य की दुकान से मिलेंगे राशन
वाराणसी। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह मार्च हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु आवंटित त्रैमास माह जनवरी-फरवरी- मार्च के सापेक्ष आवंटित चीनी का 03 किग्रा० चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड रु0- 18/- प्रति किग्रा0 की दर से माह मार्च में 29 मार्च तक होने वाले निशुल्क वितरण की तिथि विस्तारित कर अब 31 मार्च तक कर दी गई हैं।
उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह दिसम्बर में गेहूं व चावल निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में मूल्य 54 में 03 किग्रा0 चीनी का 15 से 29 मार्च तक अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क व प्रति अन्त्योदय कार्ड-03 किग्रा0 चीनी निर्धारित मूल्य रु0 54/- में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाएगा। चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वितरण की पूर्व में अंतिम तिथि 31 मार्च है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि 31 मार्च को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त कर सकते है।
