वाराणसी। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह सितम्बर हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु आवंटित त्रैमास माह जुलाई-अगस्त-सितम्बर के सापेक्ष आवंटित चीनी का 03 किग्रा० चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड रु0 18/- प्रति किग्रा० की दर से माह सितम्बर में 12 से 23 सितम्बर के मध्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह सितम्बर में गेहूँ व चावल निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में मूल्य 54 में 03 किग्रा० चीनी का 23 सितम्बर तक वितरण जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क व प्रति अन्त्योदय कार्ड 03 किग्रा० चीनी निर्धारित मूल्य रु0 54/- में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न ( 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया है कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी।अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 23 सितम्बर है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि 23 सितम्बर को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त कर सकते है।