वाराणसी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त तहसील में अवस्थित समस्त विकास खण्डो की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकगण को बताया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति उनके कार्यालय, उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है। यदि नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरणों के सम्बन्ध में कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा सम्मिलित किसी नाम के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उसे 30 दिसंबर को या उससे पूर्व प्रपत्र-2, 3 या 4 में जो भी उपयुक्त हो, दाखिल किया जाए। प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में उपर्युक्त दिनांक तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
