15 दिसंबर तक लागू रहेगी एकमुश्त समाधान योजना, ब्याज और सरचार्ज पर मिलेगी 100% छूट

 

एक लाख तक के बकायेदारों को किस्तों में भुगतान की सुविधा, पहली किस्त 30 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य

 

​वाराणसी। नगर निगम द्वारा गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों के लिए लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत शुरुआती तीन दिनों में ही 276 भवन स्वामियों ने 39,36,000 रुपये का संपत्तिकर जमा किया है। इसके साथ ही करदाताओं ने 7,18,000 रुपये का ब्याज एवं सरचार्ज माफी का लाभ भी उठाया है।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस योजना के तहत मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर आरोपित पूरे ब्याज और सरचार्ज को पूरी तरह माफ किया जा रहा है।

यह योजना 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

शासन के निर्देश पर निगम ने छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए किस्तों में भुगतान के विकल्प को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एक लाख रुपये तक के बकायेदार अपनी बकाया राशि का एक-तिहाई हिस्सा शुरुआती 30 दिनों के भीतर जमा कर सकेंगे। शेष दो-तिहाई धनराशि का भुगतान अगली दो समान मासिक किस्तों में किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था से आम नागरिकों को वित्तीय राहत मिलने के साथ ही कर वसूली प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है।

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