वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद एस. राजलिंगम ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूजल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम प्रदेश में प्रभावी है। जिसके तहत अधिसूचित/गैर अधिसूचित वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, आर0ओ0 प्लांट और सामूहिक उपभोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेन्ट) एवं ड्रिलिंग एजेन्सी उपभोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रावधान किये गये हैं। तथा रेन वाटर हार्वेस्टिग प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।

उन्होने सार्वजनिक अन्तिम नोटिस जारी कर उसके माध्यम से जनपद वाराणसी के समस्त अस्पताल, होटल, वाहन वाशिंग सेन्टर अर्पाटमेन्ट, औद्योगिक, वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, आर०ओ० प्लांट और सामूहिक उपयोगकर्ता सहित मौजूदा और प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस नोटिस के निर्गमन तिथि से 15 दिवस के अन्दर जिला भूजल प्रबन्धन परिषद जनपद

वाराणसी के पोर्टल niveshmitra.up.nic.in/www.upgwdonline.in पर आवेदन कर भूजल निष्काशन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें।अन्यथा की दशा में 15 दिवस के उपरान्त उनके फर्म/संस्था के सबमर्सिबल पम्प का विद्युत विच्छेदन करते हुए सबमर्सिबल पम्प को बन्द कर दिया जायेगा।जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/संस्था मालिक की स्वयं की होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *