वाराणसी। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह दिसम्बर हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु आवंटित त्रैमास माह अक्टूबर-नवम्बर- दिसम्बर के सापेक्ष आवंटित चीनी का 03 किग्रा० चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड रु0 – 18/- प्रति किग्रा० की दर से माह दिसम्बर में 05 से 20 दिसम्बर के मध्य किया जाना है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया हैं कि योजनान्तर्गत माह दिसम्बर में गेहूँ व चावल निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में मूल्य 54/- में 03 किग्रा0 चीनी का 05 से 20 दिसम्बर तक अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क एवं प्रति अन्त्योदय कार्ड-03 किग्रा० चीनी निर्धारित मूल्य – रु0-54 में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न ( 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाएगा।चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त कर सकते है।

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