
वाराणसी। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात रू० 2 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के लिए एक्स ग्रेसिया माड्यूल की व्यवस्था की गयी है। दुर्घटना में स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को 02 लाख तथा आंशिक दिव्यागंता की स्थिति में रू० 01 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि श्रमिको की मृत्यु होने पर दावेदार का आधार नं०, यू०एन०ए० कार्ड नं०, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। ऐसे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम विभाग कार्यालय अपर श्रमायुक्त, नाटी इमली में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी ब्रिजेश
चन्द्र अरविन्द, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु रोशनी दूबे कम्प्यूटर आपरेटर है। कार्यालय का हेल्प डेस्क नं0 7238810759 है जिस पर श्रमिक सम्पर्क स्थापित कर इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
